योजना का विवरण

कन्या सुमंगला योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। यह योजना विवाह खर्चों में सहायता प्रदान करके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य में निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे सामाजिक स्थिरता और बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुनिश्चित हो सके

भारत का सामाजिक तानाबाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभाव पूर्ण रही है। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास भी किये जा रहे हैं। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास हेतु नये अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहाँ एकतरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। पोर्टल का उद्घाटन श्री योगी आदित्य नाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार द्वारा दिनाँक 25 अक्टूबर 2019 को किया गया।

योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है

एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलता है

कुल ₹25,000 की आर्थिक सहायता 6 चरणों में दी जाती है

पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होता है (DBT के माध्यम से)

पात्रता

आवेदक को राज्य का निवासी होना चाहिए (वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र के अनुसार)।

आवेदक 18 से 30 वर्ष की आयु की कन्या होनी चाहिए (राज्य-विशिष्ट मानदंडों के अनुसार)।

यदि लागू हो तो सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक आय मानदंड लागू हो सकते हैं।

यह स्कीम आमतौर पर पहली बार विवाह करने वाले जोड़ों के लिए या राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होती है।

आवेदकों के पास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार वैध पहचान दस्तावेज होने चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी-

प्रथम श्रेणी

नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को रू0 5000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

द्वितीय श्रेणी

वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को रू0 2000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

तृतीय श्रेणी

वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 3000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी

वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 3000.00 एक मुस्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

पंचम श्रेणी

वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 5000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

यष्टम् श्रेणी

वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-

डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, को रू0 7000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

लाभ

वित्तीय सहायता: विवाह और संबंधित खर्चों में सहायता हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान करता है।

आर्थिक राहत: शादी के खर्चों पर सब्सिडी देकर परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करता है।

सशक्तिकरण: परिवारों को अपनी बेटियों के कल्याण और भविष्य में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।

सामाजिक स्थिरता: बालिका विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण में योगदान देता है।

लचीला आवेदन: सुविधाजनक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध।

आवश्यकताएं

पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)

डोमिसाइल प्रमाण पत्र

आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र)

आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन फॉर्म (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

योजना के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज़

📌 Online Apply करने का Step-by-Step तरीका

Step 1: Official Website खोले

Official portal खोलें (mksy.up.gov.in)

Step 2: Citizen Registration करें

“Citizen Service Portal” पर क्लिक करें

“नया पंजीकरण (New Registration)” चुनें

जरूरी जानकारी भरें:

नाम (Applicant Name)

मोबाइल नंबर

ईमेल ID

पासवर्ड

👉 Submit करने के बाद OTP verify करें

Step 3: Login करें

Registration के बाद Login ID और Password से लॉगिन करें

Step 4: Apply for Scheme

Dashboard में “Apply for Kanya Sumangala Yojana” पर क्लिक करें

बेटी की जानकारी भरें:

जन्म तिथि

माता-पिता की जानकारी

बैंक डिटेल

Step 5: Documents Upload करें

नीचे दिए गए दस्तावेज़ upload करें:

जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड (माता/पिता/बेटी)

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

Step 6: Form Submit करें

सभी जानकारी check करके final submit करें

Application number नोट कर लें

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